जॉली एलएलबी 3 :फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म जॉली एलएलबी 3 को लेकर दायर किए गए केस में अक्षय कुमार को हाई कोर्ट से राहत मिली है। अक्षय कुमार समेत फिल्म के डायरेक्टर और अन्य कलाकारों को भी हाईकोर्ट से केस खारिज हो जाने के साथ राहत महसूस हुई है। हाई कोर्ट ने कहा कि केवल संभावना के आधार पर किसी पर आरोप लगाना सही नहीं है।
बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार और उसकी टीम पर यह आरोप लगाया गया था कि इस फिल्म के जरिए जज और वकीलों की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। दायर की गई याचिका को हाई कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया कि बिना किसी सबूत के केवल संभावना और आशंकाओं के आधार पर किसी को आरोपी साबित करना उचित नहीं है। जिस फिल्म को लेकर यह याचिका दायर की गई है वह फिल्म अभी निर्माण अधीन है।
अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने लगाई थी याचिका
अक्षय कुमार की फिल्म जॉली एलएलबी 3 के खिलाफ जो याचिका दायर की गई है वह अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान राठौर के द्वारा दायर की गई थी। उनका मानना है कि अक्षय कुमार की इस फिल्म के जरिए जज और वकीलों की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। अक्षय कुमार की यह फिल्म का तीसरा संस्करण है। याचिका कर्त्ता नहीं यह भी कहा कि अक्षय कुमार की पूर्व की फिल्मों में भी जज और वकीलों की छवि को ठीक नहीं बताया गया है।
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याचिका कर्त्ता ने जज और वकीलों की छवि को खराब करने के आरोप लगाते हुए अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी लेकिन हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर फिल्म के किसी भाग या दृश्य से आपको आपत्ति है तो आप सेंसर बोर्ड जा सकते हैं और वहां इसके खिलाफ शिकायत व अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने यह भी कहा की फिल्म के रिलीज होने से पहले फिल्म की कहानी को सार्वजनिक कर देना सही नहीं है।
अक्षय कुमार और डायरेक्टर सुभाष कपूर ने लगाई थी रिवीजन याचिका
फिल्म जॉली एलएलबी 3 पर रोक लगाने की याचिका दायर होने के बाद अक्षय कुमार और फिल्म के डायरेक्टर सुभाष कपूर के साथ-साथ अरशद वारसी ने लगाई गई याचिका के खिलाफ हाई कोर्ट में रिवीजन याचिका लगाई थी। उनकी तरफ से कहा गया था की फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे की फिल्म पर रोक लगाई जा सके।
हाई कोर्ट ने रिवीजन याचिका पर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार अरशद वारसी और डायरेक्टर सुभाष कपूर को राहत देते हुए अपील को खारिज करते हुए कहा कि इस आधार पर फिल्म पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। उन्होंने याचिका करता को भी कहा कि अगर आपको फिल्म के किसी कंटेंट से आपत्ति है तो आप सेंसर बोर्ड में इसके खिलाफ अपील और शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

याचिकाकर्ता ने मांगी थी फिल्म से जुड़ी जानकारी
फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार की इस फिल्म के ऊपर जज और वकीलों की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की गई थी। उनका कहना था कि इस फिल्म के पिछले पार्ट ने भी जज और वकीलों की छवि को धूमिल किया था और न्यायपालिका की गरिमा को गिराया था। इसी आधार पर याचिका दायर करने वाले अपील कर्ता ने कहा था कि जज और वकीलों की एक कमेटी गठित करके इस फिल्म से जुड़े हुए सभी दृश्य और जानकारी उनसे साझा की जाए।
बार एसोसिएशन की यह मांग हाईकोर्ट ने रद्द कर दी। अक्षय कुमार और फिल्म डायरेक्टर की तरफ से एडवोकेट आरके अग्रवाल ने पक्ष रखते हुए कहा की फिल्म के किसी भी कंटेंट को लेकर जांच करने का अधिकार सिर्फ सेंसर बोर्ड को होता है। अगर सेंसर बोर्ड को फिल्म के किसी भी दृश्य कंटेंट से आपत्ति है तो वह इसमें कटौती कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि केवल संभावना के आधार पर किसी फिल्म की शूटिंग को रोकना या उसको रिलीज करने से रोक लगाना ठीक नहीं है।
पहले भी विवादों में आई थी यह फिल्म
अक्षय कुमार और अरशद वारसी की यह फिल्म शूटिंग के दौरान भी विवादों में बनी रही थी। बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार की इस फिल्म की शूटिंग अजमेर के रेलवे डीआरएम ऑफिस में हुई थी। सरकारी भवन में इस फिल्म की शूटिंग होने के कारण फिल्म अभिनेता और फिल्म के डायरेक्टर पर आरोप लगे थे।
उन पर आरोप था कि सरकारी भवन का दुरुपयोग करते हुए इस फिल्म की शूटिंग की गई है हालांकि फिल्म निर्माता ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने शूटिंग करने के लिए इस भवन के उपयोग को लेकर वे सभी प्रक्रिया अपनाई है जो कानूनी है। उन्होंने यह भी कहा कि अजमेर डीआरएम ऑफिस में फिल्म की शूटिंग के बदले रेलवे को 25 लाख से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। अक्षय कुमार की इस फिल्म की शूटिंग अजमेर डीआरएम ऑफिस में 25 अप्रैल से 10 MAY 2024 तक हुई थी।
इस फिल्म के दो भाग पहला हो चुके हैं रिलीज
अक्षय कुमार की जिस फिल्म को लेकर हाईकोर्ट में अजमेर बार एसोसिएशन की तरफ से याचिका लगाई गई थी यह इस फिल्म का तीसरा संस्करण है। इससे पहले जौली एलएलबी फिल्म के दो पार्ट रिलीज हो चुके हैं। जिस फिल्म को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी यह जौली एलएलबी का तीसरा भाग है। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार अरशद वारसी और फिल्म के डायरेक्टर ने राहत की सांस ली है।