Birthright Citizenship Ban पर फेडरल कोर्ट ने रोक लगाई, बच्चों की नागरिकता पर ट्रंप के आदेश को अस्थाई रूप से निलंबित किया गया, अपील की अनुमति मिली।

ट्रंप के नागरिकता आदेश पर फेडरल कोर्ट ने लगाई रोक

Birthright Citizenship Ban : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जन्मजात नागरिकता खत्म करने को लेकर जारी किए गए आदेश को फेडरल कोर्ट के द्वारा रोक दिया गया है। फेडरल कोर्ट ने ट्रंप के इस आदेश पर रोक लगाते हुए कहा की नागरिकता संविधान का सबसे बड़ा अधिकार है और इसे किसी भी हालत में छीन नहीं सकते। हालांकि सरकार को इस रोक के विरुद्ध अपील करने के लिए 7 दिनों का समय मिला है। ऐसे में सरकार आगे अपील कर सकती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निचली कोर्ट को आदेश पर रोक नहीं लगाने की बात कही थी।

 

जज बोले- मामला है गंभीर

जन्मजात नागरिकता खत्म करने के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर रोक लगाने वाले जज के द्वारा कहा गया कि अमेरिकी नागरिकता से बच्चों को वंचित करना बहुत बड़ा मामला है। अगर यह नीति लागु  हुई तो बड़ा नुकसान अमेरिका के लिए होगा। यह मामला बहुत गंभीर है। इसी के साथ जज ने इस आदेश से प्रभावित होने वाले सभी बच्चों को शामिल करते हुए सामूहिक मुकदमा की मंजूरी देने की भी बात कही।

इंग्लैंड पहले दिन चार विकेट पर 251 रन, रूट शतक से एक रन दूर

कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफ़े पर फायरिंग, 7 जुलाई को हुआ था उद्घाटन

रूस ने यूक्रेन पर किया बड़ा हमला, 18 मिसाइल और 400 ड्रोन दागे

ट्रंप की सुरक्षा में चूक को लेकर सीक्रेट सर्विस के छह एजेंट सस्पेंड

7 दिन के लिए रोका फैसला

अमेरिका की फेडरल कोर्ट के द्वारा ट्रंप के जन्मजात नागरिकता खत्म करने के आदेश को भले ही रोक दिया गया हो लेकिन जज ने फैसले को 7 दिनों के लिए स्थगित रखा है। ऐसे में ट्रंप सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकती है। 7 दिनों का समय मिलने के बाद ट्रंप सरकार फेडरल कोर्ट के आदेश को चुनौती दे सकती है। जज के द्वारा कहा गया कि इस आदेश को रोकने के लिए फिलहाल अस्थाई आदेश जारी किए जाएंगे लेकिन बाद में जल्द ही एक लिखित कॉपी जारी की जाएगी।

20 जनवरी को ट्रंप ने लगाई थी रोक

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अमेरिका में जन्मजात नागरिकता के अधिकार पर रोक लगाई गई थी। उनके द्वारा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करते हुए 20 जनवरी को यह आदेश निकला गया था। फेडरल कोर्ट के द्वारा इस आदेश पर रोक लगा देने के बाद फिलहाल अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों को अमेरिका की नागरिकता मिलती रहेगी लेकिन यह मामला ऊपरी अदालत में जा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा निकाले गए आदेश के तहत ऐसे बच्चों को अमेरिका की नागरिकता देने से मना किया गया था जिनके माता-पिता में से कोई एक अमेरिकी नागरिको हो  या वैध  स्थाई अमेरिका का निवासी नहीं हो।

 

एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से खत्म किया था जन्मजात नागरिकता कानून

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जन्मजात नागरिकता कानून को  समाप्त कर दिया गया था लेकिन फेडरल कोर्ट के द्वारा उस पर रोक लगा दी गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक अब अमेरिका की नागरिकता उन बच्चों को नहीं मिल पाएगी जिसकी मां अमेरिका में अवैध रूप से रह रही हो। इसी के साथ-साथ बच्चों की मां यदि अमेरिका में वैध तरीके से रह रही है लेकिन अस्थाई निवासी हो तो भी उसे अमेरिका की नागरिकता नहीं मिल पाएगी। इसी की तरह यदि बच्चे का पिता अमेरिका का वैध स्थाई निवासी नहीं है तो भी उन बच्चों को अमेरिका की नागरिकता नहीं मिल पाएगी। दूसरी तरफ अमेरिका में जन्मजात नागरिकता को लेकर 14 वा  संविधान संशोधन किया गया था। इसके तहत अमेरिका में रहने वाले अप्रवासियों के बच्चे को भी अमेरिका की नागरिकता प्रदान की जाती थी।

Birthright Citizenship Ban पर फेडरल कोर्ट ने रोक लगाई, बच्चों की नागरिकता पर ट्रंप के आदेश को अस्थाई रूप से निलंबित किया गया, अपील की अनुमति मिली।
Birthright Citizenship Ban पर फेडरल कोर्ट ने रोक लगाई, बच्चों की नागरिकता पर ट्रंप के आदेश को अस्थाई रूप से निलंबित किया गया, अपील की अनुमति मिली।
ट्रंप के काम में अड़चन बने थे निचले अदालत

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगातार विभिन्न तरह के कार्यों को लेकर आदेश पारित किये जा रहे थे लेकिन अमेरिका की निचली अदालतों के द्वारा बार-बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किए जा रहे कार्यों में अड्चन पैदा की जा रही थी। जन्मजात नागरिकता आदेश को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा रद्द कर देने के कुछ समय बाद ही फेडरल कोर्ट के द्वारा इस पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिए जाने के बाद निचली अदालत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फसलों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे।

30 दिन तक लागू नहीं हो पाएगा आदेश

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जन्मजात नागरिकता को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भले ही राहत दी गई हो लेकिन उनके द्वारा जारी किया गया आदेश 30 दिनों तक लागू नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस पर अभी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। इस से  यह स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका में पहले की तरह जन्मे बच्चों को नागरिकता मिलती रहेगी। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल कोर्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनका काम सरकारी आदेशों की निगरानी करना नहीं है बल्कि उनका काम संसद की तरफ से तय किए गए नियमों के मुताबिक मामलों को सुलझाना है। इसी के साथ यह भी स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश जैसे किसी भी मामले को रोकने के लिए सिर्फ एक राज्य या व्यक्ति को अधिकार नहीं होगा बल्कि ऐसा करने के लिए कई लोगों को मिलकर उनके खिलाफ मुकदमा करना होगा।

फैसले को ट्रंप ने बताया था जीत

अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को अपनी जीत करार दिया था। ट्रंप का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया यह फैसला अमेरिका के लिए हितकारी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों को इस निर्णय के लिए शुक्रिया कहा। ट्रंप का कहना है कि वह अब अमेरिका में अपनी नीतियों को और तेज गति से लागू कर पाएंगे। यह फैसला कानून और संविधान की जीत है। जिन नियमों को गलत तरीके से रोका गया था अब उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *