US Tariff Dispute के चलते ब्राजील, भारत, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश अमेरिका की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, जिससे तनाव बढ़ा है।

अमेरिकी नागरिकता को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति के आदेश पर एक बार फिर कोर्ट ने लगाई रोक 

Birthright Citizenship : अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा अमेरिका की नागरिकता को लेकर विभिन्न तरह के आदेश निकल जा रहे हैं लेकिन अमेरिका की फेडरल कोर्ट के द्वारा इस पर बार-बार रोक लगाई जा रही है। फेडरल कोर्ट के द्वारा ट्रंप के आदेश पर रोक लगाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के राष्ट्रपति को राहत दी थी लेकिन एक बार फिर फेडरल कोर्ट के द्वारा बर्थ राइट सिटीजनशिप के आदेश पर रोक लगा दी गई है। फेडरल कोर्ट ने इस कानून को संविधान के खिलाफ बताया है। स्थिति विपरीत हो जाने के बाद अब बताया जा रहा है कि इस मामले पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा।

शपथ ग्रहण करते ही लगाई थी ट्रंप ने रोक

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ऐसे बच्चों की अमेरिकन नागरिकता को लेकर रोक लगाई गई थी जिनके माता और पिता अमेरिका में अवैध रूप से निवास कर रहे हो। ट्रंप के द्वारा यह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 20 जनवरी को अपनी शपथ ग्रहण वाले दिन निकाले गए थे। इसके कुछ दिन बाद ही फेडरल कोर्ट के द्वारा इन आदेश पर रोक लगा दी थी। फेडरल कोर्ट के द्वारा लगाई गई रोक 14 दिन के लिए थी। तीसरी बार अमेरिका के फेडरल कोर्ट के द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति के फैसले पर रोक लगाई गई है। रोक लगाते हुए फेडरल कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा लेकिन जब तक के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति का यह नियम लागू नहीं होगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने दिया था फिर विचार का आदेश

अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए कानून पर फेडरल कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिए जाने के बाद 28 जून को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति को राहत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जन्म से जुड़ी नागरिकता के मुद्दे पर राष्ट्रपति के फैसले पर निचली अदालतों के द्वारा रोक नहीं लगाई जा सकती। ऐसे में उन्हें अपने आदेश पर एक बार फिर विचार करना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए आदेश पर बार-बार फेडरल कोर्ट के द्वारा लगाई गई। रोक के कारण व्यवधान पैदा हो रहा था। यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका में फेडरल कोर्ट के द्वारा नागरिकता आदेश लागू होने से रोका हो बल्कि पहले भी दो बार फेडरल कोर्ट के द्वारा इन पर रोक लगाई जा चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ट्रंप नहीं जताई थी खुशी

जन्मजात नागरिकता के आदेश पर फेडरल कोर्ट के द्वारा रोक लगाए जाने के बाद ट्रंप सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फेडरल कोर्ट का कार्य संसद के द्वारा बनाए नियमों का पालन करना है। बल्कि आदेशों पर रोक लगाना नहीं। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश पर किसी भी प्रकार का तुरंत फैसला नहीं दिया गया था। ट्रंप के आदेश को 28 जुलाई तक लागू नहीं करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए थे। ऐसे में यह स्पष्ट है कि अमेरिका में फिलहाल जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता मिलेगी। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फेडरल कोर्ट के फैसले को पलटने के बाद ट्रंप ने इसे अपनी जीत बताया था। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमेरिका के लिए अच्छा निर्णय है। फैसला आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पिछला एक घंटा हमारे देश के लिए शानदार रहा है। अब हम उन मुख्य नीतियों को लागू कर सकते हैं जिन्हें बार-बार रोकने की कोशिश की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान और कानून की जीत है। ऐसे में अब तेजी से हम अपने फैसलों को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे।

Birthright Citizenship पर ट्रंप के आदेश को फेडरल कोर्ट ने संविधान विरोधी बताते हुए फिर से रोक दिया, अब अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा।
Birthright Citizenship पर ट्रंप के आदेश को फेडरल कोर्ट ने संविधान विरोधी बताते हुए फिर से रोक दिया, अब अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा।
ट्रंप ने लगाई थी नागरिकता देने पर पाबंदी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अपनी शपथ लेने के साथ ही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए गए थे। इस आदेश के मुताबिक अमेरिका में अवैध रूप से निवास कर रहे नागरिकों के बच्चों को नागरिकता देने से इनकार किया गया था। इस कानून के मुताबिक ऐसे बच्चों को अमेरिका की नागरिकता नहीं मिल पाएगी जिनकी मां अमेरिका में अवैध रूप से निवास कर रही हो। ऐसे बच्चे जिनकी मां अमेरिका में जन्म के समय वैध रूप से रह रही हो लेकिन अस्थाई निवासी हो तो भी उनको अमेरिका की नागरिकता नहीं दी जाएगी। बच्चों के जन्म के समय उसका पिता अमेरिका का नागरिक नहीं हो या फिर अमेरिका का वैध स्थाई निवासी नहीं होने की स्थिति में भी अमेरिका की नागरिकता नहीं दिए जाने का प्रावधान इस कानून में किया गया है।

इससे पहले अमेरिका में 14वें संविधान संशोधन के तहत जन्म लेने वाले सभी बच्चों को अमेरिका की नागरिकता का अधिकार प्रदान करता है। इस संविधान संशोधन के जरिए ऐसे प्रवासी बच्चों को भी नागरिकता का अधिकार मिलता है जिनके माता-पिता मूल रूप से अमेरिका के निवासी नहीं हो। अमेरिका में जन्मजात नागरिकता का अधिकार लगभग 157 साल पहले प्रदान किया गया था। 1868 में अमेरिका में संविधान संशोधन के तहत इसे मंजूरी दी गई थी। इस संविधान संशोधन के तहत अमेरिका में पैदा हुए सभी लोगों को अमेरिका का नागरिक माना जाता है।

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