Mannat Bungalow Probe के तहत शाहरुख खान के बंगले की बीएमसी और फॉरेस्ट विभाग ने जांच की, तटीय नियमों के उल्लंघन के लगे आरोप।

शाहरुख खान के बंगले ‘मन्नत’ पर नियमो के उल्लंघन का आरोप

Mannat Bungalow Probe: फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के मुंबई में स्थित बंगले मन्नत की विभिन्न कारणों को लेकर फॉरेस्ट विभाग और बीएमसी के द्वारा जांच की गई है। एक पूर्व अधिकारी के द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद फॉरेस्ट विभाग और बीएमसी ने समुद्र के किनारे स्थित शाहरुख खान के इस बंगले की जांच की है। शाहरुख खान के ऊपर आरोप है कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए इस बंगले का निर्माण किया था।

तटीय नियमन क्षेत्र के नियमों के उल्लंघन का आरोप

मुंबई के बांद्रा में स्थित शाहरुख खान के बंगले मन्नत को लेकर यह आरोप समय-समय पर लगाए जाते रहे हैं कि इस बंगले के निर्माण के समय तटीय नियमन क्षेत्र के नियमों का पालन नहीं किया गया था। समुद्र के किनारे स्थित शाहरुख खान का यह बंगला एक हेरीटेज प्रॉपर्टी है। बीएमसी और फॉरेस्ट विभाग के द्वारा विभिन्न मापदंडों को लेकर शाहरुख खान के इस बंगले की जांच की गई है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि फॉरेस्ट विभाग और बीएमसी के द्वारा की गई जांच के बाद आरोप साबित हुए या नहीं।

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फॉरेस्ट विभाग के द्वारा तैयार की जाएगी रिपोर्ट

शाहरुख खान के बंगले मन्नत की जांच करने आए फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद हम शाहरुख खान के बंगले की जांच करने के लिए पहुंचे हैं। मौके पर की गई जांच के आधार पर अब रिपोर्ट तैयार की जाएगी। दूसरी तरफ बीएमसी के अधिकारियों का कहना है कि उनकी टीम फॉरेस्ट विभाग के द्वारा सपोर्ट की मांग के बाद यहां पर उपस्थित हुई  हैं।

उनकी कोई अन्य भूमिका इस मामले में नहीं है। दूसरी तरफ शाहरुख खान के मैनेजर का कहना है कि इस बंगले का निर्माण सभी नियमों का पालन करते हुए किया गया है। उनका कहना है कि तटीय नियमन क्षेत्र के नियमों का पालन करते हुए ही इस बंगले का निर्माण किया गया था।

सामाजिक कार्यकर्ता ने की थी शिकायत

फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बंगले मन्नत को लेकर बीएमसी को शिकायत एक सामाजिक कार्यकर्ता संतोष के  द्वारा दी गई थी। सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा यह शिकायत की गई थी कि इस बंगले के निर्माण में विभिन्न मापदंडों का उल्लंघन किया गया था। इसी के साथ-साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी और वकील yp सिंह ने भी फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के इस बंगले के निर्माण और स्ट्रक्चर को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इसका नाम बाद में परिवर्तित किया गया है।

Mannat Bungalow Probe के तहत शाहरुख खान के बंगले की बीएमसी और फॉरेस्ट विभाग ने जांच की, तटीय नियमों के उल्लंघन के लगे आरोप।
Mannat Bungalow Probe के तहत शाहरुख खान के बंगले की बीएमसी और फॉरेस्ट विभाग ने जांच की, तटीय नियमों के उल्लंघन के लगे आरोप।

सिंह का कहना है की मन्नत बंगले का निर्माण जिस समय किया गया था उस समय बड़ी इमारत नियमों के तहत नहीं बन सकती थी। बाद में बीएमसी से मंजूरी मिल जाने के बाद फ्लैट्स को आपस में जोड़कर मन्नत का निर्माण किया गया है। वाईपी सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि शाहरुख खान के बंगले मन्नत में नियमों का उल्लंघन करने में नगरीय निकाय अधिकारियों की भी मिली भगत है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की मिली भगत के बिना इस बंगले का निर्माण संभव नहीं था।

‘मन्नत’ में फिलहाल नहीं है शाहरुख का परिवार

शाहरुख खान के जिस बंगले मन्नत को लेकर फॉरेस्ट विभाग और बीएमसी की टीम के द्वारा जांच की गई है उस बंगले में फिलहाल शाहरुख खान का परिवार नहीं रहता है। बताया जा रहा है कि शाहरुख खान और उसका परिवार अभी दूसरे स्थान पर रह रहा है। बीएमसी और फॉरेस्ट विभाग की टीम के द्वारा जांच के लिए मौके पर जाने पर शाहरुख खान की टीम का स्टाफ उनको मिला जबकि शाहरुख खान उस समय मौजूद नहीं थे।

जांच करने आए अधिकारियों का कहना है कि इस बंगले के निर्माण को लेकर विभिन्न तरह के नियमों के उल्लंघन का आरोप है। जबकि शाहरुख खान के बंगले में मौजूद स्टाफ के अधिकारियों का कहना है कि इस बंगले से संबंधित सभी तरह के नियमों की जानकारी के साथ मंजूरी पहले ही ली जा चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि आवश्यक दस्तावेज टीम को जल्द ही सौंप दिए जाएंगे। जानकारों ने बताया कि समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण किसी भी तरह के बड़े भवन का निर्माण करने से पहले विभिन्न तरह की मंजूरी लेना आवश्यक होता है।

तटीय नियमों क्षेत्र के नियमों के अनुसार ही वहां पर भवन निर्माण किया जा सकता है जबकि फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बंगले को लेकर इन नियमों के उल्लंघन का आरोप सामने आ रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व आईपीएस अधिकारी के द्वारा लगातार इस बंगले को लेकर निगम के अधिकारियों पर आरोप लगाया जा रहा था। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने तो यहां तक कहा था कि निगम के अधिकारियों की सहमति के बिना इस तरह का निर्माण संभव नहीं है।

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