Trump Citizenship Order: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जन्मजात नागरिकता आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निचली अदालत को यह आदेश जारी किए गए हैं कि वह अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए आदेश पर रोक नहीं लगा पाएंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जन्मजात नागरिकता आदेश पर रोक लगाने को लेकर निचली अदालत से एक बार फिर विचार करने की बात कही है। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को अपनी जीत बताया है।
नागरिकता वाले आदेश पर नहीं लगा सकते रोक- सुप्रीम कोर्ट
अमेरिका के निचली अदालत के द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जन्मजात नागरिकता अधिकार समाप्त करने के फैसले को रोक दिया गया था। इस पर सुनवाई करते हुए अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतों को जन्म से जुड़ी नागरिकता वाले आदेश पर रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें अपने आदेश पर फिर से विचार करना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा जन्मजात नागरिकता को लेकर इसके अधिकार को समाप्त करने का आदेश जारी किया गया था लेकिन अमेरिका की फेडरल कोर्ट के द्वारा इस फैसले के कुछ दिनों बाद ही इस पर रोक लगा दी थी।
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ट्रंप के काम में अड़चन बनी थी निचली अदालत
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगातार विभिन्न तरह के कार्यों को लेकर आदेश पारित किया जा रहे थे लेकिन अमेरिका की निचली अदालतों के द्वारा बार-बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किए जा रहे कार्यों में रुकावट पैदा की जा रही थी। जन्मजात नागरिकता आदेश को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा रद्द कर देने के कुछ समय बाद ही फेडरल कोर्ट के द्वारा इस पर रोक लगा दी गई थी लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिए जाने के बाद निचली अदालत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैंसलों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे।
30 दिन तक लागू नहीं हो पाएगा आदेश
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जन्मजात नागरिकता को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भले ही राहत दी गई हो लेकिन उनके द्वारा जारी किया गया आदेश 30 दिनों तक लागू नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस पर अभी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। इस से यह स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका में पहले की तरह जन्मे बच्चों को नागरिकता मिलती रहेगी।
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल कोर्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनका काम सरकारी आदेशों की निगरानी करना नहीं है बल्कि उनका काम संसद की तरफ से तय किए गए नियमों के मुताबिक मामलों को सुलझाना है। इसी के साथ यह भी स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश जैसे किसी भी मामले को रोकने के लिए सिर्फ एक राज्य या व्यक्ति को अधिकार नहीं होगा बल्कि ऐसा करने के लिए कई लोगों को मिलकर उनके खिलाफ मुकदमा करना होगा।

फैसले को ट्रंप ने बताया जीत
अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को अपनी जीत करार दिया है। ट्रंप का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया यह फैसला अमेरिका के लिए हितकारी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों को इस निर्णय के लिए शुक्रिया कहा। ट्रंप का कहना है कि वह अब अमेरिका में अपनी नीतियों को और तेज गति से लागू कर पाएंगे। यह फैसला कानून और संविधान की जीत है। जिन नियमों को गलत तरीके से रोका गया था अब उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है।
ट्रंप ने खत्म किया था जन्मजात नागरिकता कानून
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जन्मजात नागरिकता कानून को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से समाप्त कर दिया गया था लेकिन फेडरल कोर्ट के द्वारा उसे पर रोक लगा दी गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक अब अमेरिका की नागरिकता उन बच्चों को नहीं मिल पाएगी जिसकी मां अमेरिका में अवैध रूप से रह रही हो।
इसी के साथ-साथ बच्चों की मां यदि अमेरिका में वैध तरीके से रह रही है लेकिन अस्थाई निवासी हो तो भी उसे अमेरिका की नागरिकता नहीं मिल पाएगी। इसी की तरह यदि बच्चे का पिता अमेरिका का वैध स्थाई निवासी नहीं है तो भी उन बच्चों को अमेरिका की नागरिकता नहीं मिल पाएगी। दूसरी तरफ अमेरिका में जन्मजात नागरिकता को लेकर 14 वा संविधान संशोधन किया गया था इसके तहत अमेरिका में रहने वाले अप्रवासियों के बच्चे को भी अमेरिका की नागरिकता प्रदान की जाती थी।